आज दिवंशु पटेल नगर आयुक्त IAS, अतुल कुमार उपनगर आयुक्त , आरती सिंह मुख्य कर निर्धारण अधिकारी , मोहम्मद सुब्हान RI से नगर निगम कार्यलय मे यस व् MHEA का प्रतिनिधिमंडल श्री अवधेश अग्रवाल महासचिव, COA ,EPCH व् नवेदुर रहमान अध्यक्ष की अद्यक्षता में मिला यस की और से श्री जे. पी. सिंह अध्यक्ष, पुनीत आर्य सचिव यस , श्री आशीष महाजन व अन्य निर्यातक शामिल हुए।
श्री अवधेश अग्रवाल द्वारा हाउस टैक्स व् GI सर्वे के मुद्दों को बड़ी प्रमुखता से रखा और यस प्रतिनिधियों द्वारा पुरज़ोर समर्थन किया गया!

  1. GI सर्वे द्वारा हाउस टेक्स के निर्धारण मे कमिया रहा गयी हैं
  2. वाटर टेक्स जहाँ नहीं है वहाँ भी लगाया गया है जो गलत है
  3. पुनः सर्वे करा कर टेक्स निर्धारण हो
    जिस पर नगर आयुक्त महोदय द्वारा बहुत सकारात्मक पहल कर कहा के 15 अगस्त तक सभी लोग जिनको आपत्ति है वह डाक के द्वारा या खुद उनके कार्यलय मे भेज दें इसके बाद क़ोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी, कर निरिक्षण द्वारा आपत्ति की पुनः जांच की जाएगी व टेक्स पर मिलने वाली छूट 30 सितम्बर तक देने के अनुरोध क़ो भी उन्होंने स्वीकार किया।
    श्री अवधेश अग्रवाल द्वारा सुझाव दिया गया की शहर क़ो स्वच्छ बनाने के लिए एक whatsapp ग्रुप बनाया जाय जिस पर भी आयुक्त महोदय ने स्वीकृति प्रदान की।अंत मे निर्यातको द्वारा बुके देकर नगर आयुक्त महोदय का आभार प्रकट किया।

नगर आयुक्त महोदय के साथ आज हुई हाउस टैक्स व वाटर टैक्स के सम्बंध में मीटिंग के महत्वपूर्ण बिन्दु।

1 नगर निगम के द्वारा टैक्स कैलकुलेशन का फार्मूला कल के अखबार में दिया गया था जो कि साथ मे संलग्न है।
2 अगर किसी को अपने हाउस टैक्स/वाटर टैक्स के सम्बंध में कोई आपत्ति है तब आप 15 अगस्त,2024 तक अपनी आपत्ति लिखित रूप से नगर आयुक्त महोदय को निम्नलिखित पते पर पर्सनली या स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं।
नगर आयुक्त
नगर निगम पीली कोठी मुरादाबाद

हाउस टैक्स /वाटर टैक्स के सम्बंध में आप निम्नलिखित 3 विषय पर आपत्ति भेज सकते हैं।
A अगर आपके एरिया में नगर निगम द्वारा पानी की सप्लाई नही है और आपको वाटर टैक्स देना पड़ रहा है।
B फैक्ट्री या घर के बाहर स्थित सड़क की चौड़ाई ज़्यादा बताई गयी है पैर मौके पर कम है। सड़क की चौड़ाई नाले व् ग्रीन बेल्ट को समिल्लित करके मापी जाती ‘है।
C. आपका एरिया GI सर्वे में गलत दिखाया गया है।
D. कोई टीन शेड GI सर्वे में जोड़ा गया है
आपत्ति के साथ MDA APROVED नक्शा अथवा किसी रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट के द्वारा सर्टिफाइड नक्शा भी साथ मे लगाना होगा।
आपका टैक्स की सही से गणना होने के पश्चात आप 30 सितम्बर, 2024 तक टैक्स जमा करने पर 10 प्रतिशत छूट पा सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए आप मुख्य कर निर्धारण अधिकारी श्रीमती आरती सिंह से संपर्क कर सकते है।